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चकरभाठा पुलिस का अवैध रूप से संचालित होटल के छत पर हुक्का सिगरेट पिलाने वाले के विरूद्व प्रहार‘‘

*‘‘चकरभाठा पुलिस का अवैध रूप से संचालित होटल के छत पर हुक्का सिगरेट पिलाने वाले के विरूद्व प्रहार‘‘

जप्त – आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता के कब्जे से 12 नग हुक्का पांट कोयला कोको जेल 06 पैकेट 12 नग स्टेड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 12 नग कोल 1नग हिटर तीन नग प्लस्टिक डिब्बे में अलग – अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कुल जुमला 55000 रुपये जप्त किया गया

नाम आरोपिया –

  1. सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़।

बिलासपुर के समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध रूप से होटल, बार मे हुक्का संचालन करने वालों के विरूद्व शख्त कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश के पालन एवं मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चकरभाठा उमेश साहू द्वारा थाना स्तर पर ठीम बनाकर मुखबिर सूचना कर आज दिनांक 08.03.26 को मुखबिर के साथ सूचना के आधार पर होटल शिवा इन छत ऊपर बोदरी में अवैध रूप से हुक्का संचालन करने की सूचना पर होटल शिवा इन में घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया होटल छत ऊपर हुक्का संचालन करने वाले आरोपी सिद्धार्थ गुप्ता पिता ओम प्रकाश गुप्ता उम्र 39 साल निवासी होटल शिवा इन बोदरी के कब्जे से हुक्का संशाधन 12नग हुक्का पांट 06 नग कोयला कोको जेल 12 नग स्टेंड 12 नग चिलम 12 नग पाइप 1 नग कोल हिटर 03 नग प्लास्टिक के डिब्बे में अलग अलग सिगरेट तम्बाकू युक्त फ्लेवर एवं नगदी रकम 5000 रुपये कीमती 55000 रुपये सूचना पर हमराह स्टफ के घेरा बंदी रेड कार्यवाही कर सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम 2003 की धारा 21(1) 21 (2) 27 , 4 के तहत विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है।

https://g.co/gemini/share/bb9e74b7c8fd
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