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पशुओं के प्रति क्रूरता से परिवहन करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार,प्रकरण में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)के तहत कार्रवाई

➡️ पशुओं के प्रति क्रूरता से परिवहन करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार

➡️ टाटा मजदा वाहन में 05 गाय एवं 05 बछड़ों को अमानवीय एवं क्रूरतापूर्वक ले जाते पाए गए

➡️ पशुओं के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके आरोपी

➡️ प्रकरण में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)के तहत कार्रवाई

ग्लोबल स्टार अस्पताल के पास रिंग रोड नंबर-01 में एक टाटा मजदा वाहन क्रमांक CG10/BN/0537 में 05 गाय एवं 05 बछड़ों को अत्यंत क्रूरतापूर्वक एवं अमानवीय तरीके से परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पशुओं को वाहन में पर्याप्त स्थान एवं उचित वेंटिलेशन के बिना ठूंसकर भरा गया था तथा वाहन को तिरपाल से ढका गया था, जिससे पशुओं को पर्याप्त हवा एवं आवागमन की सुविधा नहीं मिल रही थी।

घटना के संबंध में तत्काल डीसीपी पश्चिम जोन श्री रॉबिंसन गुड़िया, एडिशनल डीसीपी श्री राहुल देव शर्मा को अवगत कराया गया जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में, एसीपी पुरानी बस्ती के नेतृत्व में थाना डीडी नगर द्वार त्वरित करवाई कर हुए वैधानिक करवाई की गई|

सूचना पर थाना डीडी नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रकरण क्रमांक 514/2026, धारा 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से पशुओं के परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया, किंतु आरोपियों द्वारा (कोई वैध दस्तावेज परिवहन अनुमति, पशु चिकित्सक का सर्टिफिकेट ) नहीं होना बताया गया।

आरोपियों द्वारा परिवहन कर रहे माजदा वाहन से 05 गाय एवं 05 बछड़ों को गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। पशुओं की सुरक्षा हेतु उन्हें गौशाला में रखा गया है तथा जिला पशु चिकित्सालय, पंडरी रायपुर से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया ।

प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी (01) खिलेश यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी तारबहार, जिला बिलासपुर एवं (02) रविन्द्र सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी गंगा नगर, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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