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नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस बड़ी कार्यवाही,सूखे नशे की छोटी सी छोटी मात्रा में कोतवाली पुलिस की कठोर और लगातार कार्यवाही

📌 नशे के खिलाफ बस्तर पुलिस बड़ी कार्यवाही

📌नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जगदलपुर कोतवाली में कार्यवाही

📌 सूखे नशे की छोटी सी छोटी मात्रा में कोतवाली पुलिस की कठोर और लगातार कार्यवाही

📌 अवैध नशीली टेबलेट बिक्री करते हुए पंजाब प्रांत के आरोपी कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े

📌 आरोपी के कब्जे से अवैध नशीली टेबलेट Diphenoxylate Hydrochloride & Atropine Sulphate Tablets IP Lomotil कुल 5 पत्ता 285 नग टेबलेट * एवं बिना नम्बर के हीरो डीलक्स मोटर सायकल जप्त

📌 जप्तशुदा नशीली टेबलेट एवं मोटर सायकल की अनुमानित कीमत लगभग 50,000/- रूपये
📌 आरोपी चोरी एवं नशे का आदतन अपराधी है थाना परपा में दर्ज है मामला

🔴 नाम आरोपी — मंगल सिंह पिता श्री चंदन सिंह उम्र 40 वर्ष जाति सिख निवासी ग्राम टोंग पोस्ट आफिस राया थाना ब्यास जिला अमृतसर (पंजाब)

      पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा नशे तथा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध व्यापक रूप से लगातार कार्यवाही किया जा रहा है जो इसी तारतम्य में अवैध नशीली टेबलेट बिक्री करने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 

    ज्ञात हो कि थाना कोतवाली जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति इंद्रावती पुराने पुल के पास बिना नम्बर के डीलक्स मोटर सायकल लेकर अपने कमर बेल्ट बैग के अंदर अवैधरूप से नशीली टेबलेट बिक्री करने खड़ा हैं, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के दिशानिर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली लीलाधर राठौर के नेतृत्व में थाना कोतवाली एवं थाना बोधघाट साथ टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था जो उक्त टीम के द्वारा मिले सूचना स्थान के पास पहुंचकर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम मंगल सिंह पिता श्री चंदन सिंह उम्र 40 वर्ष जाति सिख निवासी ग्राम टोंग पोस्ट आफिस राया थाना ब्यास जिला अमृतसर (पंजाब) का होना बताया जिसके कब्जे से प्रतिबंधित मादक नशीली टेबलेट बरामद हुआ, जो बरामद हुए नशीली टेबलेट  के संबंध में पूछताछ करने पर रखने के संबंध में कोई वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया ,तथा अवैध नशीली टेबलेट  को बिक्री करना स्वीकार करने से उक्त प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा को 21.B NDPS एक्ट के तहत विधिवत् जप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में माननीय विशेष न्यायालय NDPS, जगदलपुर भेजा गया है।
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